नीट परीक्षा पर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतिम निर्णय
NEET Supreme Court Decision: विवादों से घिरी नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। परीक्षा के एक सवाल को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए, अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि सही उत्तर के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएँ। कोर्ट ने IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स के जवाब को स्वीकार किया है। इस निर्णय के बाद नीट की पूरी रैंकिंग बदल जाएगी, जिससे कई छात्रों के फायदे और नुकसानों का सामना करना पड़ेगा।
परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद
परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। NCERT के पुराने सिलेबस के मुताबिक उस सवाल का एक उत्तर सही था, जबकि नए सिलेबस के अनुसार दूसरा उत्तर सही माना जा रहा था। इस भ्रम के कारण NTA ने उस सवाल के दो अलग-अलग उत्तर मान कर नंबर दिए थे। छात्रों की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और IIT दिल्ली को इसका सही उत्तर तय करने की जिम्मेदारी सौंपी।
IIT दिल्ली ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब
IIT दिल्ली ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया कि सवाल का सही उत्तर केवल एक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस उत्तर को सही मानते हुए नतीजों का पुनः गणना की जाए और चोरनिकल्सिका मेरिट लिस्ट को प्रकाशित किया जाए।
बदल जाएगी पूरी रैंकिंग
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद NEET की पूरी रैंकिंग बदलनी तय है। जिन छात्रों ने सही विकल्प चुना था, उन्हें अतिरिक्त अंक मिलेंगे, जबकि गलत विकल्प चुनने वाले छात्रों के अंक कम हो जाएंगे। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 4 लाख 20 हजार है। इनमें से 44 छात्र ऐसे थे जिनके कुल 720 अंक थे और अब उनके अंक घटकर 715 हो जाएंगे। इससे रैंकिंग में बड़ा बदलाव आएगा और NTA इसी के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा।
नीट-यूजी 2024 मामले से जुड़े घटनाक्रम पर एक नजर
9 फरवरी, 2024: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट-यूजी 2024 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की।
5 मई: नीट-यूजी 2024 परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 14 दूसरे देशों के शहर भी शामिल थे।
17 मई: उच्चतम न्यायालय ने 5 मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और NTA से जवाब मांगा।
4 जून: नीट-यूजी 2024 के परिणाम घोषित, 67 परीक्षार्थियों ने शीर्ष रैंक हासिल की।
11 जून: यह देखते हुए कि नीट-यूजी 2024 की शुचिता प्रभावित हुई है, उच्चतम न्यायालय ने कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आधार पर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और NTA से जवाब मांगा।
13 जून: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने MBBS और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-यूजी परीक्षा देने वाले 1,563 परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक (ग्रेस मार्क्स) रद्द कर दिए हैं और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है।
14 जून: उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और NTA से जवाब मांगा।
कृपांक के मुद्दे पर अदालत का रुख
18 जून: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी की ओर से “0.001 प्रतिशत लापरवाही” भी हुई हो तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
23 जून: अधिकारियों ने बताया कि नीट-यूजी में कृपांक पाने वाले 1,563 परीक्षार्थियों में से 813 ने पुनः परीक्षा दी।
1 जुलाई: NTA द्वारा संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय
5 जुलाई: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से लाखों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में यह तर्कसंगत नहीं होगा।
10 जुलाई: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि न तो ‘बड़े पैमाने पर अनियमितता’ का कोई संकेत मिला है और न ही परीक्षार्थियों के एक स्थानीय समूह को लाभान्वित किया गया है, जिससे नीट-यूजी 2024 में असामान्य अंक आए हैं।
18 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने NTA को निर्देश दिया कि वह 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के केंद्र और शहरवार परिणाम घोषित करे, लेकिन अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखी जाए।
22 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने IIT-दिल्ली के निदेशक को तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो नीट-यूजी 2024 परीक्षा में पूछे गए भौतिकी के एक विशेष प्रश्न का अध्ययन करेगी और अगले दिन दोपहर तक सही उत्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
23 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी, 2024 परीक्षा को रद्द करने या दोबारा कराने से इनकार किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या कोई व्यवस्थागत उल्लंघन हुआ है।”