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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान

परिचय

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी पोस्टों के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 (Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024) को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित एक कैबिनेट बैठक में इस नीति को सवीकृति मिली। इस नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सुरक्षित और सम्मानजनक उपयोग सुनिश्चित करना है।

उम्रकैद तक की हो सकती है सजा

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 के तहत, सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्रविरोधी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में, आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और 66(एफ) के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार पहली बार इस तरह के मामलों पर नियंत्रण के लिए विस्तृत नीति लेकर आई है। इस नीति के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमें का सामना भी करना पड़ सकता है।

अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर सख्त प्रावधान

केंद्र सरकार ने तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी करके इन हरकतों पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। अब अश्लील या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने पर अभद्र भाषण और आपराधिक मानहानि के आरोप भी शामिल किए जाएंगे, जिससे समाज में सुसंवाद और समरसता बनी रहे।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के लिए विज्ञापन का प्रावधान

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 ने डिजिटल एजेंसी और फर्मों के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की है। इसके तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्मों को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

विज्ञापन के मानदंड

नीति के अनुसार, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स और अकाउंट होल्डर्स को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अधिकतम क्रमश: 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।

नए रोजगार के अवसर

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी मिलने से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे राज्य के निवासियों को देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विभाग ने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को वर्गीकृत किया है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 न केवल सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मददगार होगी बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। अभद्र और राष्ट्रविरोधी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करके, यह नीति समाज में सकारात्मक और स्वस्थ डिजिटल संवाद को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

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