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एक हफ्ते में इस्तीफा दो… सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को क्यों सुनाया आदेश?


Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ( NCH) के अध्यक्ष को उनके पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर लिया है. कोर्ट का मानना है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं हुई थी. उन्हें जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा गया है. 
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पद छोड़ने का दिया आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के अध्यक्ष को उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉ. अनिल खुराना को एक हफ्ते के अंदर पद छोड़ने का निर्देश दिया है. 
एक हफ्ते के अंदर छोड़ें पद 
पीठ ने कहा,’ प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए. तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सकें. हालांकि इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है. अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नयी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए.’ 
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अध्यक्ष के पास नहीं था अनुभव 
यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल की ओर से डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है. ( इनपुट- भाषा)
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पद छोड़ने का दिया आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के अध्यक्ष को उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉ. अनिल खुराना को एक हफ्ते के अंदर पद छोड़ने का निर्देश दिया है. 
एक हफ्ते के अंदर छोड़ें पद 
पीठ ने कहा,’ प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए. तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सकें. हालांकि इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है. अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नयी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए.’ 
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अध्यक्ष के पास नहीं था अनुभव 
यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल की ओर से डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है. ( इनपुट- भाषा)
पद छोड़ने का दिया आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के अध्यक्ष को उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉ. अनिल खुराना को एक हफ्ते के अंदर पद छोड़ने का निर्देश दिया है. 
एक हफ्ते के अंदर छोड़ें पद 
पीठ ने कहा,’ प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए. तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सकें. हालांकि इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है. अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नयी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए.’ 
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अध्यक्ष के पास नहीं था अनुभव 
यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल की ओर से डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है. ( इनपुट- भाषा)
एक हफ्ते के अंदर छोड़ें पद 
पीठ ने कहा,’ प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए. तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सकें. हालांकि इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है. अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नयी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए.’ 
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यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल की ओर से डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है. ( इनपुट- भाषा)
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अध्यक्ष के पास नहीं था अनुभव 
यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल की ओर से डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है. ( इनपुट- भाषा)

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