India’s got latent ashish chanchlani : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ (India’s Got Latent case) कार्यक्रम संबंधी विवाद के सिलसिले में शहर की पुलिस द्वारा दर्ज मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. इससे पहले, अदालत ने 18 फरवरी को चंचलानी को इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी. चंचलानी के वकील जॉयराज बोरा ने कहा, ‘रोजनामचा देखने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी.’
कोर्ट रूम लाइव
बोरा के साथ चंचलानी के वकील हिरण्य कुमार नाथ, अपूर्व श्रीवास्तव और अविनाश लालवानी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के पहले दिए निर्देशों के अनुसार मामले में सहयोग किया. जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की बेंच ने अंतरिम राहत को पूर्ण घोषित करते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने की घोषणा की.
जानिए पूरा मामला
गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को भारतीय न्याय संघ (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी. चंचलानी 27 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस के समक्ष पेश हुए थे जिसने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी. इससे पहले, गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से इस मामले में पूछताछ की थी.
इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शुक्रवार को गुवाहाटी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था. गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में अब तक उन्हें दो समन जारी किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर के शो में की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. (इनपुट: भाषा)
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बोरा के साथ चंचलानी के वकील हिरण्य कुमार नाथ, अपूर्व श्रीवास्तव और अविनाश लालवानी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के पहले दिए निर्देशों के अनुसार मामले में सहयोग किया. जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की बेंच ने अंतरिम राहत को पूर्ण घोषित करते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने की घोषणा की.
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गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को भारतीय न्याय संघ (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी. चंचलानी 27 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस के समक्ष पेश हुए थे जिसने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी. इससे पहले, गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से इस मामले में पूछताछ की थी.
इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शुक्रवार को गुवाहाटी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था. गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में अब तक उन्हें दो समन जारी किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर के शो में की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. (इनपुट: भाषा)
बोरा के साथ चंचलानी के वकील हिरण्य कुमार नाथ, अपूर्व श्रीवास्तव और अविनाश लालवानी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के पहले दिए निर्देशों के अनुसार मामले में सहयोग किया. जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की बेंच ने अंतरिम राहत को पूर्ण घोषित करते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने की घोषणा की.
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गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को भारतीय न्याय संघ (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी. चंचलानी 27 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस के समक्ष पेश हुए थे जिसने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी. इससे पहले, गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से इस मामले में पूछताछ की थी.
इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शुक्रवार को गुवाहाटी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था. गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में अब तक उन्हें दो समन जारी किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर के शो में की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. (इनपुट: भाषा)
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गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को भारतीय न्याय संघ (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी. चंचलानी 27 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस के समक्ष पेश हुए थे जिसने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी. इससे पहले, गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से इस मामले में पूछताछ की थी.
इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शुक्रवार को गुवाहाटी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था. गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में अब तक उन्हें दो समन जारी किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर के शो में की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. (इनपुट: भाषा)
गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को भारतीय न्याय संघ (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी. चंचलानी 27 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस के समक्ष पेश हुए थे जिसने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी. इससे पहले, गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से इस मामले में पूछताछ की थी.
इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शुक्रवार को गुवाहाटी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था. गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में अब तक उन्हें दो समन जारी किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर के शो में की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. (इनपुट: भाषा)
इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शुक्रवार को गुवाहाटी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था. गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में अब तक उन्हें दो समन जारी किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर के शो में की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. (इनपुट: भाषा)
